Supreme Court: लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की मांग, इस तिथि को सर्वोच्च सुनवाई

हाल ही में संसद ने महिला आरक्षण को लेकर कानून पारित किया था। इस कानून में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है।

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Supreme Court लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण(33 percent women reservation in Lok Sabha and state assemblies) 2024 लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections) से पहले लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच(Bench headed by Justice Sanjeev Khanna) ने ये आदेश दिया।

16 जनवरी को एक पक्ष के वकील के मौजूद नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी(Notice issued to central government) किया था।

2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने की मांग
यह याचिका मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर(Petition Madhya Pradesh Congress leader Jaya Thakur) ने दायर की है। याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने के आदेश देने की मांग(The petition demands an order to implement reservation before the 2024 Lok Sabha elections) की गई है। याचिका में कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए और इस कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर अपनी सच्ची भावना में लागू किया जाना चाहिए।

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महिला आरक्षण को लेकर कानून पारित
हाल ही में संसद ने महिला आरक्षण को लेकर कानून पारित किया था। इस कानून में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। परिसीमन करने के बाद आरक्षण लागू होने पर ये 2024 के बाद लागू होगा। जया ठाकुर ने इसी प्रावधान को चुनौती दी है।

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