केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल मालिकों को राहत दी है। कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शक को ही फिल्म देखने की अनुमति है, लेकिन 1 फरवरी से इससे ज्यादा दर्शक हॉल में बैठ सकेंगे।
गृह मंत्रालय की यह नई गाइलाइंस 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी।
मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय जल्द ही नई एसओपी जारी करेगा।
इन स्थानों पर गाइडलाइंस का पालन करना जरुरी
केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले की तरह ही दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्विमिंग पुल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसके आलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फैसला करेगा।
MHA Guidelines for Surveillance, Containment and Caution
All activities permitted outside Containment Zones⁰⁰States/ UTs mandated to continue to enforce Containment measures and SOPs on various activities and COVID-Appropriate behavior
Press release-https://t.co/54T4J8cHKU
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) January 27, 2021
स्थानीय प्रशासन पर ये जिम्मेदारी
ट्रेनों में यात्रा, हवाई सफर, मेट्रृो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल औ रेस्टॉरेंट, शॉपिंग मॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर सम-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इन पर अमल कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए किसी तरह की कोई मनाही नहीं होगी।
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बुजुर्ग और बच्चे बरतें सावधानी
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, अन्य बीमार लोगों तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरुरी एहितायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमाकंन किया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही इस जोन के भीतर सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।