उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इटावा (Etawah) से भाजपा सांसद (BJP MP) राम शंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) को आगरा कोर्ट (Agra Court) में एक मामले में दोषी पाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी ठहराया है। भाजपा सांसद पर साकेत मॉल स्थित टोरेंट कंपनी (Torrent Company) के दफ्तर में हंगामा कर तोड़फोड़ करने का आरोप है। घटना 16 नवंबर 2011 को हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा (Punishment) सुनाई थी। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में राम शंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है।
बता दें कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी बीच स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थक भावेश रसिक लाल शाह के दफ्तर में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं।
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कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
सजा मिलने के बाद क्या बोले राम शंकर कठेरिया?
भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं और उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा। राम शंकर कठेरिया आगरा से सांसद भी रह चुके हैं। वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं।
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