लाल किले पर झंडा फहरानेवाला नहीं होगा गिरफ्तार, ये है कारण

ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में तोड़फोड़ हुई थी। इस प्रकरण में कई आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

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लाल किले पर 26 जनवरी 2021 को निशान साहेब का झंडा फहराने वाले एक आरोपी को राहत मिल गई है। दिल्ली की न्यायालय ने इस प्रकरण में जुगराज सिंह को गिरफ्तारी से से राहत दे दी है। यह मामला किसान यूनियनों के ट्रैक्टर परेड का है, जिसमें दंगाइयों ने दिल्ली में बहुत क्षति पहुंचाई और पुलिस बल पर हमला किया था।

26 जनवरी, 2021 को दिल्ली में किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस परेड के लिए दिल्ली पुलिस और किसान यूनियनों के बीच मार्ग को लेकर सहमति बनी थी। परंतु, ट्रैक्टर परेड में आए लोगों ने निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करते हुए आतंक मचा दिया। ये दंगाई भीड़ लाल किले तक पहुंच गई। इस भीड़ का हिस्सा जुगराज सिंह भी थी। जिसने लाल किले के खंभे पर चढ़कर वहां निशान साहब के प्रतीकवाला झंडा लगा दिया। दिल्ली की न्यायालय ने जुगराज सिंह को 20 जुलाई तक राहत दी है, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

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न्यायालय में जुगराज का पक्ष
जुगराज सिंह की ओर से न्यायालय में पक्ष रख रहे उनके वकील ने दावा किया उनके मुवक्किल ने किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई है और उनको इस प्रकरण में दूसरे आरोपियों के बताए अनुसार शामिल किया गया है जो कानून वैध नहीं है। जुगराज सिंह का पक्ष सुनने का बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निलोफर आबिदा परवीन ने 20 जुलाई 2021 तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। इस बीच जुगराज को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।

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