सर्वोच्च न्यायालय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का बोर्ड में कार्यकाल बढ़ाये जाने की मांग वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। बोर्ड का कहना है कि दोनों के कार्यकाल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें-अग्निपथ योजनाः अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस तिथि को करेगा सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य बीसीसीआई के संविधान के अनुसार इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन याचिका के लंबित होने का हवाला देकर ये लोग पद पर बने हुए हैं।
बीसीसीआई की मांग
बीसीसीआई ने एक अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए। जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी।