Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी किस देश के नागरिक हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

भाजपा कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर कहा है कि 'राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है।'

51

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता (Citizenship) के संबंध में दायर याचिका (Petition Filed) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार (Central Government) को यह निर्देश जारी किया। (5 मई) सोमवार को न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने और याचिकाकर्ता (Petitioner) को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार फैसला नहीं लेती है तो इसे कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।

कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर कहा था कि ‘राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है।’ शिशिर के अनुसार, राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं। जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।

यह भी पढ़ें – Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक

गृह मंत्रालय के समक्ष दो बार शिकायत की गई
शिशिर ने मांग की थी कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए। उन्होंने कहा कि दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान, भारतीय न्यायिक संहिता और पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन है। शिशिर ने गृह मंत्रालय को दो बार शिकायत भेजी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत पर फैसला लेने के लिए समय नहीं दे सकती। इसलिए इस याचिका को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने शिशिर को अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की स्वतंत्रता दी है। यदि केंद्र निर्णय लेता है तो याचिकाकर्ता पुनः उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं
इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। इसलिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है।

देखें यह वीडियो – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.