West Bengal: आखिरकार वजाहत खान गिरफ्तार, शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत

सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और मंदिरों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व

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West Bengal: सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और मंदिरों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजाहत वही शख्स है, जिसने हाल ही में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में उसके सोशल मीडिया पर सालों से हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट का खुलासा हुआ। उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थीं लेकिन कोलकाता पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहां तक की मां कामाख्या को लेकर उसने बेहद भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वजाहत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वजाहत खान एक जून से फरार चल रहा था। उसे तीन बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने हाजिर होने से इनकार कर दिया। इसके बाद गार्डन रीच इलाके में स्थित उसके आवास पर कई बार छापेमारी भी की गई। आखिरकार उसे 8 जून की रात कोलकाता के अमहर्ष्ट स्ट्रीट इलाके के एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया।

कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में में मामला दर्ज
वजाहत के खिलाफ कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म, देवी-देवताओं और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ भड़काऊ, अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इस संबंध में ‘श्रीराम स्वाभिमान परिषद’ नामक संगठन ने दो जून को गार्डन रीच थाने में भी औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी।

शर्मिष्ठा पानोली को किया गया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि शर्मिष्ठा पानोली को कोलकाता पुलिस ने 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर मुस्लिम बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। आरोप है कि उस वीडियो में उन्होंने सांप्रदायिक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने वीडियो हटा लिया और माफी भी मांगी।

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शर्मिष्ठा को मिली है अंतरिम जमानत
शर्मिष्ठा पानोली को कोर्ट ने अब अंतरिम जमानत दे दी है। शर्तों के तहत उन्हें 10 हजार रुपये की राशि कोर्ट में जमा करनी पड़ी और वे देश छोड़कर नहीं जा सकतीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं होती और किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

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