Jammu and Kashmir: दो संदिग्धों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जानिये कैसे करते थे आतंकियों की मदद

असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर एक बड़ी कार्रवाई में, किश्तवाड़ पुलिस ने सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में बार-बार शामिल होने के लिए दो व्यक्तियों पर जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है।

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Jammu and Kashmir: असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों(Anti-social and anti-national elements) पर एक बड़ी कार्रवाई(Major action) में, किश्तवाड़ पुलिस(Kishtwar Police) ने सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों(Activities harmful to public peace and national security) में बार-बार शामिल होने के लिए दो व्यक्तियों पर जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है। एसएसपी किश्तवाड़(SSP Kishtwar) नरेश सिंह-जेकेपीएस ने विवरण का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपियों में से एक रुस्तम अली बागवान पुत्र फतेह मोहम्मद बागवान निवासी हुंजला(Rustam Ali Bagwan son of Fateh Mohammad Bagwan resident of Hunjala), किश्तवाड़ की पहचान एक सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर (सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर) के रूप में की गई है। वह क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी तत्वों के साथ रसद सहायता प्रदान करता और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता पाया गया।

ऐसे दबोचे गए आरोपी
उसकी संलिप्तता ने केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। विश्वसनीय इनपुट के आधार पर किश्तवाड़ पुलिस ने एक विस्तृत डोजियर तैयार किया और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद उस पर पीएसए के तहत मामला दर्ज कर सेंट्रल जेल कोटभलवाल, जम्मू में बंद कर दिया गया। दूसरा आरोपी अरशद हुसैन पुत्र अब्दुल वाहिद शेख निवासी गुरियां, किश्तवाड़ एक आदतन चोर है जिसका आपराधिक गतिविधियों का लंबा इतिहास है। कई चोरी के मामलों में शामिल होने और कई चेतावनियाँ मिलने के बावजूद उसने अपना गैरकानूनी व्यवहार जारी रखा, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा पैदा हो रही थी।

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राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त
जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ के आदेश पर उसे पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया और जिला जेल कठुआ में रखा गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत व्यापक डोजियर के बाद जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ द्वारा दोनों मामलों में नजरबंदी आदेश जारी किए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी को भी जिले की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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