तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के सांसद साकेत गोखले (MP Saket Gokhale) ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी (Lakshmi Puri) पर झूठे आरोप लगाने वाले पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी (Apology) मांगी है। उन्होंने पुरी पर 2021 में विदेश में संपत्ति खरीदने के झूठे आरोप लगाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गोखले पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और सार्वजनिक माफी जारी करने का आदेश दिया था। गोखले ने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा जारी किया है।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि “मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कई पोस्ट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट में राजदूत पुरी द्वारा विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में झूठे और अपुष्ट आरोप शामिल थे, जिसके लिए मैं ईमानदारी से खेद व्यक्त करता हूं”।
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50 लाख रुपए का जुर्माना देना का आदेश
भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने एक अखबार में पूर्व राजदूत लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी और फिर 3:28 बजे एक्स पर माफी मांगी, उम्मीद है कि बहुत से लोग उन्हें अपने शब्द वापस लेते नहीं देखेंगे। लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। उन पर बेईमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि उन्हें अभी भी 50 लाख रुपये का हर्जाना देना है। अदालत ने इस बीच उनके वेतन को जब्त करने का आदेश दिया है। मामले को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि टीएमसी में उनके आकाओं ने उन्हें छोड़ दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दंपति ने काले धन से वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में एक घर खरीदा था। गोखले ने जून 2021 में कई पोस्ट में सवाल उठाया था कि लक्ष्मी पुरी ने अपनी तत्कालीन आय से वर्ष 2006 में जिनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ़्रैंक का घर कैसे खरीदा।
कोर्ट से झटका लगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। सांसद ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया था। याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछले महीने ही उनकी सांसद सैलरी जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब सांसद ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।
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