Tirupati Laddu Controversy: अस्थायी रूप से रोकी गई तिरुपति लड्डू में मिलावट की एसआईटी जांच, यहां जानें क्यों

एसआईटी ने तिरुमाला में आटा मिल का निरीक्षण किया जहां घी संग्रहीत किया जाता है और लड्डू तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने से पहले प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है

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Tirupati Laddu Controversy: पीटीआई ने 1 अक्टूबर (मंगलवार) को आंध्र प्रदेश के डीजीपी (DGP of Andhra Pradesh) के हवाले से बताया कि तिरुपति लड्डू में मिलावट (adulteration in Tirupati Laddu) की विशेष जांच दल (Special Investigation Team) (एसआईटी) जांच (SIT investigation) को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अधीन है।

पीटीआई के अनुसार आंध्र के शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव ने एक बयान में कहा, “पहले उन्हें (एसआईटी) प्रक्रिया को समझना होगा, उसका अध्ययन करना होगा और सारी जानकारी लेनी होगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है और उसके अनुसार हमने इसे (जांच) रोक दिया है।” सोमवार को एसआईटी ने तिरुमाला में आटा मिल का निरीक्षण किया, जहां घी संग्रहीत किया जाता है और लड्डू तैयार करने से पहले प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया गया।

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‘ईश्वर को राजनीति से दूर रखें’: लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, साथ ही आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह वह घी नहीं है जिसका इस्तेमाल किया गया है। जब तक आप निश्चित नहीं हैं, आप इस बारे में सार्वजनिक रूप से कैसे बता सकते हैं?” पीठ ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और प्रथम दृष्टया यह संकेत दे रहा है कि ये अस्वीकृत घी थे, जिनका परीक्षण किया गया। यदि आपने स्वयं जांच के आदेश दिए हैं, तो प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत है?”

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‘यह सिर्फ प्रसाद का मुद्दा नहीं है’: आंध्र के उपमुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह से कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसमें मिलावट नहीं है। उनके पास जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने उसी पर टिप्पणी की।” “सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह नहीं कहा कि इसमें मिलावट नहीं है, उन्होंने कहा कि तारीख को लेकर भ्रम था जिसे साफ किया जाएगा… लेकिन हमारी सरकार इसे आगे ले जाएगी – पिछले 5 सालों में किस तरह का उल्लंघन हुआ? यह सिर्फ प्रसाद के मुद्दे के बारे में नहीं है,” उन्होंने कहा।

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