Delhi High Court ने राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से किया साफ इनकार, बताया कारण

दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को दिल्ली में पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगा दी थी। ये रोक 1 जनवरी, 2025 तक लागू है।

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Delhi High Court ने राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से साफ इनकार किया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह याचिका में दिल्ली फायरवर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने दायर की थी। यह एसोसिशएन पटाखों की बिक्री और उन्हें स्टोर करने वाले स्थायी लाइसेंस धारक दुकानदारों का संगठन है।

याचिकाकर्ता की शिकायत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पटाखों के स्टोर करने की वजह से फायरवर्क्स शॉपकीपर्स को बेजवह परेशान किया जा रहा है। फायरवर्क्स शॉपकीपर्स पटाखे नहीं बेच रहे हैं लेकिन पुलिस उनके परिसरों में स्टोर किए गए पटाखों के बारे में पूछताछ करके परेशान कर रही है। तब कोर्ट ने कहा कि वे प्रशासन से कहेंगे कि जहां पटाखों को स्टोर कर रखा गया है उन्हें सील कर दिया जाए, ताकि वहां से कोई कालाबाजारी नहीं हो। अगर पटाखों को स्टोर किया गया है तो उनकी बिक्री की भी संभावना है। हम किसी भी सूरत में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

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पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक
दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को दिल्ली में पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगा दी थी। ये रोक 1 जनवरी, 2025 तक लागू है। पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक की घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के निवासियों से सहयोग करने की अपील की थी। दिल्ली सरकार के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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