Jharkhand: बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं धर्मांतरण का मामला, अब हाई कोर्ट में इस तिथि को होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जुड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में ट्राइबल आबादी कम होना गंभीर मामला बताया था। साथ ही कहा था कि केंद्र सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है।

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Jharkhand हाई कोर्ट में राज्य में बांग्लादेश के घुसपैठियों एवं धर्मांतरण से जुड़े मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। यह जनहित याचिका दानियल दानिश ने हाई कोर्ट में दायर की है। मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया लेकिन तकनीकी कारणों से 12 सितंबर काे सुनवाई टल गई।

ट्राइबल आबादी कम होना गंभीर मामला
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जुड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में ट्राइबल आबादी कम होना गंभीर मामला बताया था। साथ ही कहा था कि केंद्र सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है। केंद्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर अपने सभी स्टेक होल्डर यथा आईबी, बीएसएफ आदि से विचार विमर्श कर एक कंप्रिहेंसिव जवाब दाखिल करेगी।

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हाई कोर्ट ने पूछा था राज्य सरकार से सवाल
वहीं हाई कोर्ट ने राज्य एवं केंद्र सरकार से पूछा था कि झारखंड के किन-किन जिलों में ट्राइबल्स का धर्मांतरण किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि राज्य में चंगाई सभा के माध्यम से ट्राइबल लोगों को लालच देकर अन्य दूसरे धर्म में लाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

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