कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला

कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। 13 अक्टूबर को होगा बड़ा फैसला सुनाया जाएगा।

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कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने संबंधी चर्चित मामले में सर्वोच्च न्यायालय 13 अक्टूबर की सुबह अपना फैसला सुनाएगा।

दरअसल, कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाईं गईं थीं। इस पर 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्लासरूम के अंदर हिजाब पर बैन हटाने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

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सर्वोच्च न्यायालय का आज बड़ा होगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि वे कक्षाओं में भाग लेना बंद कर सकती हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अब 13 अक्टूबर की सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगी।

जानकारी के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता इसी सप्ताह रिटायर हो रहे हैं और इसीलिए 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों तक इस मामले की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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