राज्य जांच एजेंसी ने 17 दिसंबर को गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला जिला सहित कश्मीर घाटी में जमात-ए-इस्लामी की कई और संपत्तियों को 17 दिसंबर को जब्त करना शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एसआईए की अनुशंसा पर संबंधित जिलाधिकारियों के आदेश से की जा रही प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज जब्त संपत्ति का ब्योरा साझा किया जाएगा।
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विशेष रूप से एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में 188 जमात-ए-इस्लामी संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के दौरान जब्त किया जा रहा है। एसआईए ने कहा कि ये 2019 के केस एफआईआर नंबर 17 यू/एस 10, 11 और 13 यूपीए पुलिस स्टेशन बटमालू की जांच के परिणामस्वरूप हैं। एसआईए ने कहा कि प्रारंभिक रूप से जमात-ए-इस्लामी द्वारा खरीदी या अधिग्रहित करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्तियों की पहचान की गई है।