श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण: न्यायालय ने मस्जिद कॉम्प्लेक्स को लेकर दिया बड़ा आदेश

मथुरा को श्रीकृष्ण की जन्मस्थली कहा जाता है। यहां कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं। परंतु, मुख्य गर्भ गृह के स्थान पर इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने हमला करके एक हिस्से में मस्जिद निर्माण करवा दिया था।

110

मथुरा जिला न्यायालय ने राजस्व विभाग से मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर निर्मित मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मस्थली को लेकर याचिका दायर की गई है। जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (3) सोनिका वर्मा के समक्ष सुनवाई चल रही है।

बाल कृष्ण विरुद्ध इंन्तेजामिया कमिटी का प्रकरण जिला न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। 8 दिसंबर को दायर याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित करने का आदेश देने की मांग की गई है। मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूखंड के एक हिस्सें में बनाया गया है। जिसके लिए कटरा केशव देव मंदिर को मुगल आंक्राता औरंगजेब ने नष्ट करवाया था।

समझौता हो रद्द
बाल कृष्ण विरुद्ध शाही ईदगाह मस्जिद के प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से वर्ष 1968 के समझौते को रद्द करने की मांग की गई है। यह समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही इदगाह मस्जिद के बीच हुआ था। जिसे अब चुनौती दी गई है।

ये भी पढ़ें – वीर सावरकर पर टिप्पणी: राहुल की बड़बोली की होगी जांच, पंजीकृत होगा प्रकरण?

ये है विवाद
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना अधिकार का है। जिसमें से 10.9 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि है जबकि, 2.5 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1670 में करवाया था। उसने इसके लिए कटरा केशव देव मंदिर तुड़वाया था। मथुरा के साथ काशी में भी औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया था। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थली है। जिसको लेकर हिंदुओं की बड़ी आस्था है। इस प्रकरण में 11 से अधिक वाद न्यायालय में दायर हैं।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.