श्रद्धा हत्याकांडः आफताब पर और कसेगा शिकंजा, न्यायालय ने दी ‘इस बात’ की मंजूरी

श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर दिए थे।

116

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है।

एडिशनल सेशंस जज वृंदा कुमारी ने कहा कि आरोपित को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने वॉयस सैंपल नहीं दे। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आफताब को लेकर फोरेंसिक लैब जाएं ताकि उसका वॉयस सैंपल लिया जा सके।

जमानत याचिका ले ली थी वापस
आरोपित आफताब ने 22 दिसंबर को कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।

पोलिग्राफ टेस्ट करने की दी थी अनुमति
आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है। 21 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आफताब का पोलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। 17 नवंबर को कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

आफताब ने कर दी थी श्रद्धा की हत्या
श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर फेंकता था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया था।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.