सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट (Communal Video Post) करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली (Sharmishta Panoli) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। कोलकाता पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी (Communal Remarks) वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम (Gurugram) से गिरफ्तार (Arrested) किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10 हजार रुपए का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
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केस डायरी कोर्ट में पेश करने का आदेश
दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने गार्डेनरिच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की केस डायरी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आगे कहा था कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित हरकत को लेकर कोई नया मामला दर्ज न करे।
शर्मिष्ठा पर क्या थे आरोप?
कोलकाता की एक कोर्ट ने पनोली को 13 जून तक जेल भेज दिया था। बॉलीवुड एक्टर ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं उन पर पैगंबर का अपमान करने का भी आरोप है। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है।
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