धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत शनिवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 28 जुलाई 2022 को आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया था।
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी, धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।