राउत की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने जारी किया नोटिस, जमानत भी हो सकती है रद्द

मुंबई की विशेष कोर्ट ने संजय राऊत को मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दी है। इस जमानत का विरोध ईडी ने विशेष कोर्ट में किया था, लेकिन विशेष कोर्ट ने ईडी के विरोध को नामंजूर कर दिया था।

85

शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राऊत को गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में मिली जमानत रद्द कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में 25 नवंबर को होगी।

इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भी जारी किया है। ईडी ने उन्हें 18 नवंबर को पूछताछ के लिए कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है।

रद्द हो सकती है जमानत
मुंबई की विशेष कोर्ट ने संजय राऊत को मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दी है। इस जमानत का विरोध ईडी ने विशेष कोर्ट में किया था, लेकिन विशेष कोर्ट ने ईडी के विरोध को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद ईडी ने संजय राऊत की जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की न्यायाधीश भारती डोंगरे की बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। उस समय उच्च न्यायालय ने कुछ संशोधनों के साथ याचिका दायर करने का आदेश दिया था। ईडी की याचिका को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है और मामले की 25 नवंबर को होने वाली है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.