साकीनाका बलात्कार और हत्या प्रकरण में मुंबई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। उसने मात्र 18 दिनों में आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसमें आरोपी पर एट्रोसिटी, बलात्कार, हत्या समेत अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।
9 और 10 सितंबर 2021 की रात 3.30 बजे साकीनाका क्षेत्र में दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हो गई थी। जब एक महिला से दुष्कर्म के बाद एक आरोपी ने उसके निजी अंग में लोहे की छड़ से हमला कर दिया। इससे बुरी तरह घायल महिला ने 48 घंटे में ही दम तोड़ दिया था। इस घटना का प्रतिसाद पूरे देश में देखने को मिला।
ये भी पढ़ें – धर्मांतरण मामलाः अब इस आइएएस अधिकारी के कनेक्शन का वीडियो वायरल! गिरेगी गाज?
पुलिस न तत्काल उठाए कदम
पुलिस को एक वॉचमैन ने फोन पर महिला की निर्मम पिटाई की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसने पीड़िता को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अपनी जांच के कुछ घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना के मात्र 18 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर कर दिया है।
क्रूरतम अपराध का आरोप
346 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने इसे क्रूरतम प्रकरण बताया है। इसमें 77 गवाहों का साक्ष्य लिया गया है। आरोपी मोहन चौहान पर एट्रोसिटी एक्ट, बलात्कार, हत्या समेत कई अन्य कानूनों में कार्रवाई का उल्लेख है। आरोपी से पूछताछ और जांच में सामने आया कि आरोपी मोहन चौहान इससे क्रोधित था कि पीड़िता ने उससे जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। इसके लिए वह 25 दिनों से पीड़िता से मिलना चाह रहा था, जब वह मिली तो आरोपी ने उसके साथ क्रूरतम घटना को अंजाम दे दिया।