लोक इंसाफ के नाम कुकर्म! न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज होगी गिरफ्तारी?

पंजाब में विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। इसमें आरोप है कि पुलिस प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण प्रकरण दर्ज नहीं कर रही थी।

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पंजाब की लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और विधायक पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में न्यायालय का आदेश आने के बाद पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा है। पीड़िता एक बेसहारा महिला है जिसे नेताजी ने सहायता करने का आश्वासन दिया था।

सिमरजीत सिंह बैंस लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह प्रकरण लेकर वह पुलिस के पास भी गई थी, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण ली।

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ये हैं आरोप
महिला 44 वर्ष की विधवा है। वह बहुत परेशानी में है। उसका आरोप है कि, उसकी सहायता करने के नाम पर उसका शोषण किया गया। पीड़िता अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर पुलिस थाने गई तो ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद उसे स्थानीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि, गंभीर आरोपों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि दुष्कर्म, लैंगिक शोषण, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक धमकी की उचित जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जाए। इसे देखते हुए एसएचओ, डिवीजन नंबर 6 को आदेश दिया जाता है कि वे आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। इसमें देरी न करते हुए पीड़िता के शिकायत पत्र को एफआईआर और जांच रिपोर्ट माना जाए।

होगी गिरफ्तारी?
लुधियाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार), 354, 354ए, 506, 120बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर महिला लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रकरण के दर्ज होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या विधायक सिमरजीत सिंह बैंस गिरफ्तार होंगे?

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