झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून को हुए हिंसा में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर लगाने पर रांची एसएसपी सुरेन्द्र कुमार झा को शो कॉज नोटिस भेजा गया है।
गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने 15 जून देर रात नोटिस जारी कर रांची एसएसपी से दो दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि रांची पुलिस के द्वारा आरोपितों के लगाए गए पोस्टर विधि सम्मत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पी.आई.एल. संख्या-532/2020 में नौ मार्च 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध है।
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हिंसा मामले में कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि हिंसा के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने बीते 13 जून को डीजीपी, एडीजी, डीसी और एसएसपी को राजभवन तलब किया था। राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से यह कहा था कि हिंसा मामले में कार्रवाई तेज गति से की जाये और उपद्रवियों के तस्वीरों के साथ पोस्टर चौक-चौराहे पर लगाया जाये।
आदेश पर अमल
आदेश के बाद रांची पुलिस ने 14 जून को पोस्टर भी बनवा लिए और शहर के कई चौक-चौराहों पर उसे लगवा भी दिया। लेकिन एक घंटे के भीतर सभी पोस्टर को उतरवा लिया गया, उस समय रांची पुलिस द्वारा यह बयान जारी कर बताया गया कि पोस्टर में कुछ त्रुटि है। उसे ठीक करवा कर बाद में लगवाया जायेगा।