प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) व अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action) की है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल की है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने (Special Judge Vishal Gogne) ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट की जांच की है और इस मामले में आगे की कार्यवाही या सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
माना जा रहा है कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
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क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता था। 2008 में वित्तीय संकट के बाद अखबार बंद हो गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। इसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि YIL ने AJL की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल कर ली और यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।
25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों का संज्ञान लेने के लिए सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है।
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