पंजाब पुलिस ने दिल्ली में याचिका दायर कर भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से उसके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। इस याचिका पर जस्टिस अनु मल्होत्रा सुनवाई करेंगी।
पंजाब पुलिस की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के जनपुरी थाने में उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 327 को निरस्त किया जाए। पंजाब पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा को खोजने के लिए सर्च वारंट जारी करने के आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की है। इसी सर्च वारंट के जारी होने के बाद बग्गा को पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया गया था।
बग्गा पर आरोप
पंजाब पुलिस ने कहा है कि बग्गा को सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए), 505, 505(2) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को पांच बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और लगातार भड़काऊ बयान देते रहे। इसके बाद पंजाब पुलिस की दो टीमें 6 मई को बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थीं। एक टीम बग्गा के आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची थीं जबकि दूसरी टीम जनकपुरी थाने को सूचना देने पहुंची थी। लेकिन जनकपुरी पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को ही हिरासत में ले लिया।