Nipah Virus in Kerala: मलप्पुरम में कंटेनमेंट जोन घोषित, स्कूल और कॉलेज बंद, यहां पढ़ें

उनमें से 13 का परीक्षण किया गया और उनके नमूने नकारात्मक पाए गए।

124

Nipah Virus in Kerala: केरल सरकार (Kerala Government) ने 17 सितंबर (मंगलवार) को मलप्पुरम (Malappuram) के कंटेनमेंट जोन (containment zone) में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध (lockdown like restrictions) लगा दिए हैं, जहां हाल ही में निपाह संक्रमण (Nipah Virus) के कारण 24 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत (24 year old man dies) हो गई थी।

इससे पहले दिन में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि हाल ही में निपाह संक्रमण के कारण 24 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद मलप्पुरम में 126 लोगों को उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के रूप में अलग रखा गया था और उनमें से 13 का परीक्षण किया गया और उनके नमूने नकारात्मक पाए गए।

यह भी पढ़ें- Uttar Pradesh: पिछले 10 वर्षों में हमने एक बदलते और विकासशील भारत को देखा है: योगी आदित्यनाथ

मृतक मरीज की संपर्क सूची में 175 लोग
वीना जॉर्ज ने सोमवार को कहा था कि मृतक मरीज की संपर्क सूची में फिलहाल 175 लोग हैं। मंत्री ने कहा, “इनमें से 74 स्वास्थ्यकर्मी हैं। 126 प्राथमिक संपर्क हैं जबकि 49 द्वितीयक संपर्क सूची में हैं।” प्राथमिक संपर्क सूची में से 104 उच्च जोखिम श्रेणी में हैं। मंत्री ने कहा कि मंजेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दस लोगों का इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा कि 13 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने 66 टीमें बनाई हैं और मृतक के घर के तीन किलोमीटर के दायरे में बुखार का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें- Kolkata rape-murder case: डॉक्टरों की मांग पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर का ताबदाला, जानें कौन होंगे कमिश्नर

प्रतिबंधों की सूची देखें

  • मलप्पुरम जिले की दो पंचायतों के पांच वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया
  • बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र न होने के निर्देश दिए गए हैं।
  • जिला अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन की दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करने को कहा है।
  • कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, आंगनवाड़ी और ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे।
  • मलप्पुरम जिले में आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • अधिकारियों ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को कहा है।
  • जिले में शादियों, अंतिम संस्कारों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या कम करें।

यह भी पढ़ें- Kolkata rape-murder case: इस अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल सरकार को उच्चतम न्यायालय ने लगाई फटकार, जानें क्या कहा

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने क्या कहा?
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार उस घर के 3 किलोमीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने कई प्रतिबंध घोषित किए हैं जैसे लोगों को इकट्ठा न होने के लिए कहा गया है और एक समय सीमा है जब तक दुकानें खुली रह सकती हैं और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.