मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर न्यायालय ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने 3 लाख 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हाफिज सईद लश्कर ए तोयबा का सह-संस्थापक और जमात उद दावा का मुखिया है। आतंक से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरणों में हाफिज को 31 वर्षों की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2020 में हाफिज को आतंकियों को वित्तीय सहायता (Terror Funding) के प्रकरण में 15 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी।
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मुंबई आतंकी हमले का अपराधी
हाफिज सईद ने ही वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की योजना और पूरी सहायता दी थी। इस हमले में समुद्र के मार्ग से लश्कर ए तोयबा के 10 आतंकी आए थे। उन्होंने 12 स्थानों पर गोली और बमों से हमले किये थे। जिसमें 166 निरपराध लोगों की मृत्यु हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र की सूची में घोषित आतंकी
संयुक्त राष्ट्र द्वारा बननेवाली वैश्विक आतंकियों की सूची में हाफिज सईद का नाम है।वर्ष 2008 में पारित संयुक्त राष्ट्र के रिजोल्यूशन क्रमांक 1267 में हाफिज सईद का नाम आतंकी के रूप दर्ज है। उसके सिर पर अमेरिका ने 10 मीलियन डॉलर का इनाम रखा है। अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने हाफिज सईद को स्पेशली डेजिग्नेटेट टेरोरिस्ट घोषित किया हुआ है।