मुंबई में दुराचारियों पर जीरो टॉलरेंस, लगातार दूसरे दिन सुनाई गई मौत तक फांसी पर लटकाए जाने की सजा

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मुंबई में व्यभिचार और हत्या के प्रकरण में न्यायालय जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कार्य रही है। शहर के जुहू क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के प्रकरण में स्थानीय दिंडोशी सत्र न्यायालय ने आरोपित वद्दीवेल उर्फ गुंडप्पा देवेंद्र को मरने तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है। दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी का सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है। गुरुवार को विशेष फास्ट स्ट्रैक कोर्ट ने साकीनाका दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपित को भी फांसी की सजा सुनाई थी।

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जानकारी के अनुसार जुहू पुलिस ने 9 साल की बच्ची का शव 4 अप्रैल, 2019 को एक नाले से बरामद किया था। पोस्टमॉर्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने तथा इसके बाद उसकी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन कर आरोपित वद्दीवेल उर्फ गुंडप्पा देवेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की भी सुनवाई दिंडोशी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और निर्णय में दोषी को मौत तक फांसी की सजा सुनाई गई है।

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