मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त फरार घोषित, अब होगी यह कार्रवाई

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मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई परमबीर सिंह पर न्यायालय और पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए लगातार अनुपस्थित रहने के कारण की गई है। इसके बाद अब परमबीर सिंह की संपत्ति की कुर्की का मार्ग भी आसान हो गया है।

परमबीर सिंह पर पांच धन उगाही के प्रकरण दर्ज हैं। इसकी जांच मुंबई पुलिस की सीआईडी और क्राइम ब्रांच कर रही है। परंतु, समन के बाद भी परमबीर सिंह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद सीआईडी ने न्यायालय के समक्ष परमबीर सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने और फरार घोषित करने की मांग की है, जिस पर न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा है। जबकि होटल मालिक विमल अग्रवाल से चार करोड़ रुपए की धन उगाही करने के प्रकरण में पेश न होने पर क्राइम ब्रांच ने न्यायालय से परमबीर सिंह को फरार घोषित करने की मांग थी, जिस पर न्यायालय ने मान्य करते हुए अपना निर्णय दे दिया है।

संपत्ति से भी धोएंगे हाथ
परमबीर सिंह पर आईपीसी के सेक्शन 81 और 82 के अंतर्गत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मानते हुए फरारी घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इससे अब उनकी संपत्ति कुर्क करने का मार्ग भी आसान हो गया है। यदि अगले तीन दिनों में परमबीर सिंह जांच एजेंसी या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते तो उनकी संपत्ति कुर्क करने का कार्य पुलिस कर सकती है। जिसकी बाद में नीलामी की जा सकती है।

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