Madhya Pradesh: HC ने मुस्लिम आरोपी के सामने रखी अनोखी जमानत शर्त; ‘भारत माता की जय’ बोलो, तिरंगे को सलाम करो

भोपाल के पास मिसरोद में पंचर रिपेयर की दुकान चलाने वाले फैसल को पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए फिल्माया गया था, जिसके कारण व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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Madhya Pradesh: एक उल्लेखनीय मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने राष्ट्रविरोधी बयान देने के आरोप (accused of making anti-national statements) में गिरफ्तार (arrested) किए गए फैसल खान (Faisal Khan) को अनोखी शर्तों (unique conditions) के तहत ज़मानत (bail) दी है।

भोपाल के पास मिसरोद में पंचर रिपेयर की दुकान चलाने वाले फैसल को पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए फिल्माया गया था, जिसके कारण व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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जमानत के लिए न्यायालय की शर्तें
जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की अध्यक्षता वाले जबलपुर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि फैसल को देशभक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना होगा। उसे 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और महीने में दो बार “भारत माता की जय” का नारा लगाना होगा। यह उसके मामले के निष्कर्ष तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद पुलिस स्टेशन के सामने ध्वजस्तंभ पर होना चाहिए।

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घटना की पृष्ठभूमि
विवाद 17 मई, 2024 को शुरू हुआ, जब फैसल को “पाकिस्तान जिंदाबाद” और “भारत मुर्दाबाद” जैसे नारे लगाते हुए एक वीडियो सामने आया। उसके कार्यों ने बजरंग दल जैसे समूहों के विरोध को भड़का दिया, जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने बाद में उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (बी) के तहत आरोप लगाया, जो सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने से संबंधित है।

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फैसल का बयान
हाल ही में एक साक्षात्कार में, फैसल ने भारत के लिए अपने गहरे स्नेह को व्यक्त करते हुए कहा, “मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा; पाकिस्तान मुर्दाबाद।” उन्होंने बताया कि उनकी हरकतें गलतफहमी का नतीजा थीं और घटना के दौरान वे नशे में थे। उन्होंने कहा, “मैं मज़ाक कर रहा था, मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे इसके नतीजों का अंदाज़ा नहीं था।” फैसल, जो खुद को अनपढ़ और अशिक्षित बताते हैं, ने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर पछतावा है और उन्होंने वादा किया कि वे ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएँगे। उन्होंने कहा, “मैं हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच झंडे को सलामी देने आऊँगा। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और कानून का पालन करूँगा।”

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कानूनी कार्यवाही
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैसल के नारे राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि उस पर गलत आरोप लगाया गया था। 12 अन्य आपराधिक मामलों सहित उसके पिछले अपराधों के बावजूद, अदालत ने राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशिष्ट शर्तों के तहत जमानत देने का फैसला करने से पहले दोनों पक्षों पर विचार किया। यह मामला व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता के इर्द-गिर्द सामूहिक भावनाओं के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जो ऐसे मुद्दों को संबोधित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

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