अंकिता हत्याकांडः झारखंड उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को किया तलब

दुमका में 23 अगस्त की रात एकतरफा प्यार में शाहरुख नामक युवक ने घर में सो रही 12वीं की छात्रा अंकिता को जिंदा जला दिया था।

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झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 30 अगस्त को अंकिता की हत्या मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। खंडपीठ ने कहा है कि इस मामले की मॉनिटरिंग कोर्ट करेगा।

हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी एवं एडिशनल होम सेक्रेटरी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इस मामले का अनुसंधान जल्द से जल्द करने और चार्जशीट जल्द दाखिल करने का निर्देश डीजीपी को दिया है। साथ ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड है या नहीं।

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यह है पूरा मामला
दुमका में 23 अगस्त की रात एकतरफा प्यार में शाहरुख नामक युवक ने घर में सो रही 12वीं की छात्रा अंकिता को जिंदा जला दिया था, जिसकी रिम्स में 28 अगस्त की सुबह मौत हो गई थी। इसके दुमका में खूब बवाल हुआ। मामले के दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार स्पीडी ट्रायल से मामले की सुनवाई करवाने का भरोसा दिया है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल में दुख जताया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

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