अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सर्वोच्च न्यायालय में पत्र याचिका के जरिए मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है।
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लाउडस्पीकरों के जरिये अजान करने से परेशानी
महासभा ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर कहा है कि इस्लाम की शुरुआत में लाउडस्पीकर नहीं था। कई देशों ने इस तरह से अजान पर रोक लगा रखी है। पत्र याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वैधता पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के जरिए अजान करने से उन लोगों को समस्या होती है, जिन्हें दिल की बीमारी है। इसके अलावा अन्य मस्जिद और ईदगाहों के आसपास रहने वाले लोगों को भी लाउडस्पीकरों के जरिये अजान करने से परेशानी होती है।
यहां से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि 16 अप्रैल की शाम को हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान भारी उपद्रव हुआ था। दो समुदायों के लोग वहां आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव किया गया और गोलियां भी चलाई गई थी। इस घटना में कुल आठ पुलिसकर्मी और एक आम आदमी घायल हुआ था।
24 आरोपी गिरफ्तार
इन सभी का उपचार बाबू जगजीवन राम अस्पताल में करवाया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 147/148/149/186/353/332/333/427/436/307/120बी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया है जबकि तीन नाबालिगों को पकड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।