क्या स्पाइस की उड़ानों पर लगेगी रोक? दिल्ली उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई

6 जुलाई को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 19 जून से स्पाइस जेट में आठ तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया।

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दिल्ली उच्च न्यायालय 18 जुलाई को स्पाइस जेट के फ्लाइट का आपरेशन रोकने की मांग करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका स्पाइस जेट की उड़ान में पिछले दिनों तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।

याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में तकनीकी घटनाओं का जिक्र है। मांग की गई है कि स्पाइस जेट का आपरेशन ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया जाए। फ्लाइट में गड़बड़ियों की वजह से कई यात्रियों को सदमे के दौर से गुजरना पड़ा। इसके मुआवजे के तौर यात्रियों को उनका किराया वापस किया जाए।

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डीजीसीए ने जारी किया नोटिस
उल्लेखनीय है कि 06 जुलाई को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 19 जून से स्पाइस जेट में आठ तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए ने स्पाइस को तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया था।

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