दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का केस ट्रांसफर, ईडी की मांग पर फैसला

सत्येंद्र जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मनी लाउंड्रिंग मामले ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पर लगी रोक को चुनौती दी थी।

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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार 21 सितंबर को मनी लाउंड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की ईडी की मांग पर सुनवाई करेंगे।

सत्येंद्र जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मनी लाउंड्रिंग मामले ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पर लगी रोक को चुनौती दी थी। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी की अर्जी पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने पूरी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया था।

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अर्जी पर चल रही सुनवाई पर रोक
सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किल ये थी कि स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अंतिम चरण में थी। पूरी कार्यवाही पर रोक लगने के चलते उनकी जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लग गई थी। इसलिये सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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