मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा, जानें वजह

अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक हिंद महारागरीय द्वीपीय देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें हवाला के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई गई।

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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत के एक मामले में स्थानीय अदालत ने 11 साल कैद की सजा के साथ पांच लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। आपराधिक अदालत ने यामीन को एक सरकारी द्वीप को लीज देने के एवज में धन लेने का दोषी पाया। यामीन 2013 से 2018 तक हिंद महारागरीय द्वीपीय देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें हवाला के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई गई।

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पहले भी मिल चुकी है सजा
यह पहली बार नहीं है जब यामीन को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है। 2019 में एक अन्य मामले में उन्हें हवाला के लिए पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, दो साल बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया था कि शुरुआती सुनवाई में पेश किए गए सबूतों में विसंगती थी और इससे साबित नहीं होता की यामीन ने एक मिलियन अमेरिकी डॉलर सरकारी धन निजी उपयोग में लाया था। यामीन 2018 के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह से हार गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान यामीन पर भ्रष्टाचार, मीडिया को दबाने और अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों पर अत्याचार के आरोप लगे थे।

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