बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रावड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे रविंद्र नाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में छपरा एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता पहले ही जेल में बंद थे।
भाई को सबूत के अभाव में कर दिया गया था बरी
वर्ष, 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर एक व्यक्ति की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्र पर मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष कोर्ट नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार दिया था। वहीं, उनके भाई हरेंद्र मिश्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
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गोली लगने से व्यक्ति की हो गई थी मौत
27 फरवरी, 1990 को मांझी प्रखंड बूथ संख्या 175 और 176 को कुछ लोगों ने लूटने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्र ने गोली चला दी। मतदान के लिए आए उमा बीन नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ मांझी थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र दोषी पाए गए हैं। जिन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।