अभिषेक की साली की राह नहीं आसान, गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के लिए ईडी ने उठाया यह कदम

कोयला तस्करी मामले में 200 करोड़ से अधिक का लेनदेन विदेशी खाते से हुआ है। मेनका के माता-पिता भी बैंकॉक में रहते हैं।

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राज्य के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में हाईकोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 जनवरी को याचिका लगाई है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ में इस मामले पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके पहले भी ईडी ने इस तरह की याचिका लगाई थी जिस पर हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था।

न्यायालय ने कही थी ये बात
दरअसल इस नोटिस को आधार बनाकर मेनका गंभीर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और गिरफ्तारी से राहत पाई थी। उसकी मियाद खत्म हो गई है इसलिए ईडी की ओर से यह याचिका लगाई गई है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में ईडी ने इसी तरह की याचिका पिछले साल लगाई थी लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एकल पीठ के फैसले की मियाद जब तक खत्म नहीं होती तब तक गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकेगी। उसी की मियाद खत्म होने के बाद अब ईडी ने नए सिरे से याचिका लगाई है। इसके पहले न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मेनका को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगी लेकिन उनसे कोलकाता में ही पूछताछ होनी चाहिए और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।

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200 करोड़ से अधिक का लेनदेन
दरअसल कोयला तस्करी मामले में 200 करोड़ से अधिक का लेनदेन विदेशी खाते से हुआ है। मेनका के माता-पिता भी बैंकॉक में रहते हैं और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा और मेनका दोनों वहीं पली-बढ़ी हैं। दोनों के खाते में भी संदिग्ध लेनदेन हुआ है जिसे लेकर ईडी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।

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