मुंबई में आतंकी हमलों की धमकी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहर में ड्रोन उड़ाने पर 12 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इसी बीच 11 नवंबर को मुंबई से सटे पेन में भोगावती नदी में विस्फोटक मिले थे, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है।
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कंट्रोल रूम में आये धमकी भरे फोन
जानकारी के अनुसार मुंबई कंट्रोल रुम में शहर में कई जगह आतंकी हमले की धमकी के फोन आए हैं। इसमें शहर पर ड्रोन से हमले करने की धमकी फोन पर दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी कर शहर में में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर आदि की उड़ान पर 12 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 183 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह आदेश मुंबई में 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक लागू रहेगा।
इसलिए ड्रोन पर लगाया गया बैन
मुंबई पुलिस ने आदेश में कहा है कि के असामाजिक तत्व और आतंकवादी ड्रोन तथा अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से शहर में ड्रोन बंदी का निर्णय लिया गया है। मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन इस आदेश के अपवाद हैं।