Guidelines on Holi: कोटा पुलिस(Kota Police) ने कोचिंग स्टूडेंट(Coaching Student) के लिए होली के त्योहार पर गाइडलाइन(Guidelines on Holi festival) निकाली है। इसमें कहा गया है कि हॉस्टल संचालक, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट में डीजे बजाने और हॉस्टल्स की छत पर जाने पर पाबंदी(Ban on going to the roof) लगाई गई है। वहीं किसी भी तरह की शराब पार्टी, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन नशा करते हुए छात्र-छात्राएं मिले तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल और पीजी में संचालक की होगी। यह नोटिस 13 मार्च और 14 मार्च के लिए बोरखेड़ा थाने(Borkheda Police Station) की ओर से जारी किया गया है।
भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान भारत के जीत के जश्न में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कोरल पार्क और निर्मल रेजिडेंसी इलाके में रहने वाले कोचिंग स्टूडेंट हजारों की तादाद में अपने हॉस्टलों से बाहर निकले और काफी देर तक हुड़दंग करते रहे। इसी को देखते हुए बोरखेड़ा पुलिस ने यह निर्णय किया है।
पुलिस थाना बोरखेड़ा की ओर से जारी नोटिस
-समस्त हॉस्टल पीजी मैस रेस्टोरेंट को नोटिस दिया गया है। इसमें कहा गया है कि होली के त्योहार धुलंडी को देखते हुए डीजे साउंड नहीं लगाया जाएगा।
-किसी भी प्रकार की शराब पार्टी, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ का पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। कोई भी छात्र-छात्राएं नशा करता पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट संचालक की रहेगी।
-हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट की छत पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत पर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा।
-धुलंडी के दिन रासायनिक रंगों का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
हॉस्टल पीजी मैस रेस्टोरेंट संचालक होली और धुलंडी पर अपनी संस्था पर स्वयं उपस्थित रहकर अपने-अपने छात्र-छात्राओं पर निगरानी रखेंगे, व्यवस्था बनाएंगे और व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस को सूचित करेंगे। जो भी इन निर्देशों की पूर्णतया पालन नहीं करेगा, उसके संचालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।