Maulana Sajid Rashidi: मौलाना साजिद रशीदी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, केस दर्ज करने की मांग

मौलाना साजिद रशीद ने 10 अक्टूबर को एक हिंदी समाचार चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान एक हिंदू देवता के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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एक हिंदी समाचार चैनल (Hindi News Channel) पर प्रसारित पैनल चर्चा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं (Hindu Deities) के बारे में आपत्तिजनक बयान (Objectionable Statement) देकर हिंदुओं (Hindus) की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मौलाना साजिद रशीदी (Maulana Sajid Rashidi) के खिलाफ अनुराग श्रीवास्तव (Anurag Srivastava) ने खारघर पुलिस स्टेशन (Kharghar Police Station) में शिकायत दर्ज (Case Registered) कराई है। श्रीवास्तव ने इस आवेदन पर पुलिस से मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

मौलाना साजिद रशीद ने 10 अक्टूबर को एक हिंदी समाचार चैनल पर एक पैनल चर्चा के दौरान एक हिंदू-देवता पर आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया था।

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धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी
यह बयान न केवल हिंदू धार्मिक मान्यताओं का सीधा अपमान है, बल्कि गंभीर रूप से अपमानजनक भी है, जिसका स्पष्ट इरादा लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। शिकायतकर्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शिकायत में कहा कि उनके बयान न केवल अपमानजनक थे बल्कि भड़काऊ भी थे, जिनका उद्देश्य धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना था।

मामला दर्ज करने की मांग
मौलाना रशीदी एक ऐसा व्यक्ति है जो नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए जाना जाता है और सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयानों से देश की सांप्रदायिक सद्भाव और शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए मौलाना साजिद रशीद बनाम भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 धारा 299 – (किसी का अपमान करना) उसकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करके धर्म या धार्मिक विश्वास) इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) धारा 196- (धर्म, जाति, जन्म स्थान, अधिवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज करने की मांग करना अनुराग श्रीवास्तव ने धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ बयान) के तहत खारघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

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