उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, ‘इतने’ दिनों की सीबीआई हिरासत

न्यायालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पांच की सीबीआई हिरासत मंजूर कर ली है। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है। 27 को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई ने 26 फरवरी को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 8 घंटे तक पूछताछ के बाद आखिरकार सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन पर कई शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के साथ ही अन्य तरह के घोटाले के भी आरोप हैं।

जांच में सहयोगः सिसोदिया
वहीं सीबीआई मुख्यालय पहुंचकर सिसोदिया ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि जांच में सहयोग कर रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उपमुख्यमंत्री 26 फरवरी को सीबीआई दफ्तर जाने के लिए अपने घर से पूरे उत्साह के साथ निकले। फिलहाल आठ घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

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यह है आबकारी नीति घोटाला
उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी घोटाले में सिसोदिया को मुख्य आरोपित बनाया गया है और सीबीआई ने उन्हें 18 फरवरी को जांच के लिए नोटिस भेजा था। हालांकि, तब सिसोदिया ने दिल्ली बजट में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए कुछ समय मांगा था। सिसोदिया ने कहा था कि शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरा अभी दिल्ली बजट पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सीबीआई मुझे 28 फरवरी के बाद कभी भी बुला सकती है, मैंने हमेशा सीबीआई के जांच में सहयोग किया है आगे भी करता रहूंगा।

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