वो 12 किलोमीटर तक युवती को घसीटते रहे, दिल्ली पुलिस का खुलासा रोंगटे खड़ा करनेवाला

दिल्ली में हुई घटना दिल दहलानेवाली है। इसमें पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासे किये हैं।

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सुल्तानपुरी क्षेत्र युवती की निर्मम मौत के प्रकरण में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि, कार चालक 10 से 12 किलोमीटर युवती को घसीटते हुए ले गए थे। जब कार मोड़ पर घूम रही थी, उस समय युवती कार से अलग हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का रक्त परीक्षण के लिए भेजा है। युवती के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मंगलवार को आएगी, जिससे प्रकरण में अधिक खुलासा हो पाएगा। पांचों आरोपियों की तीन दिनों की रिमांड पुलिस को मिली है। इस बीच आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।

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जनता का गुस्सा नेता पर फूटा
राजधानी दिल्ली के कंझावाला कांड में दिल्ली के लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे गुस्साए लोगों ने सोमवार को सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। इस दौरान वहां पहुंची आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला को भी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि वह दो दिन बाद यहां राजनीति करने आई हैं। वहीं, राखी ने कहा कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी समझकर उनको घेरा था और अपना गुस्सा जाहिर किया।

तीन दिनों की पुलिस हिरासत
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला मामले के पांच आरोपितों को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया और हिरासत की मांग की।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपितों से पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने इसके लिए इनके हिरासत की मांग की। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था।

ये हैं आरोप
पांचों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। मेडिकल जांच में आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि की गई है। पुलिस ने इनके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दिया।

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