दिल्ली हिंसाः शरजील इमाम को मिलेगी जमानत? न्यायालय करेगा फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में जो आरोपी हैं, वे न्यायालयों में याचिका दायर कर जमानत की मांग कर सकते हैं।

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दिल्ली की कड़कड़डूमा न्यायालय 9 जून को दिल्ली हिंसा के आरोपित शरजील इमाम की राजद्रोह के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 6 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

30 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम को ट्रायल कोर्ट जाकर जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। याचिका में राजद्रोह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले को आधार बनाया गया है,जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार जब तक राजद्रोह के मामले पर दोबारा विचार करेगी, तब तक इस मामले में कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में जो आरोपी हैं, वे अदालतों में याचिका दायर कर जमानत की मांग कर सकते हैं।

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इस तरह चली सुनवाई
इस मामले में शरजील इमाम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होती है तो उसके बाद ही उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उसके बाद शरजील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसके बाद उच्च न्यायालय कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

बता दें कि 11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका को खारिज  कर दिया था। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा।

बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

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