महंगी पड़ेगी मसखरी!

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मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट कर विवादों में फंस गए हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित रुप से अपमानजनक ट्विट करने के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने के लिए सहमति दी है। उन्होंने इस बारे में कहा है किअभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने ट्विट देखे हैं। आपराधिक अवमानना का मामला बनता है।

मामला चलाने की मांगी अनुमति
रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने के मामले में ट्विट को लेकर रिजवान सिद्दिकी ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को पत्र लिखकर कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नब गोस्वामी की जमानत पर रिहाई के आदेश देने के बाद कुणाल कामरा ने ट्विट किया था, ‘जिस गति से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व के मामलों में काम करता है, यही वह समय है, जब हमें महात्मा गांधी की फोटो को हरीश साल्वे की फोटो से बदल सकते हैं।’ इसके आलावा एक अन्य ट्विट में कुणाल कामरा ने लिखा, ‘डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक हैं। जबकि सामान्य लोगों को यह भी पता नहीं है कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की बात ही नहीं है।’

पहले भी अर्नब से कर चुके हैं बदतमीजी
इससे पहले भी कुणाल कामरा ने 28 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा कर रहे अर्नब गोस्वामी से कथित रुप से बदतमीजी की थी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइन के साथ ही 4 एयरलाइंस ने उन्हें अपनी एयरलाइन में छह महीने तक यात्रा करने पर रोक लगा दी थी। दरअस्ल कामरा ने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वे अर्नब गोस्वामी से सवाल कर रहे थे। हालांकि अर्नब ने उनके सवाल को अनसुना कर दिया था और वे अपने लैपटॉप में व्यस्त दिखे थे। इस दौरान कुणाल ने अपशब्दो का इस्तेमाल किया था। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया था।

जन्म दिन पर चप्पल गिफ्त करने गए थे
इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी के जन्म दिन पर कुणाल कामरा फिल्म निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ उन्हें चप्पल गिफ्ट करने गए थे। हालांकि अर्नब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब तमाशा हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अर्नब को जमानत
अर्नब को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बें हाई कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने अर्नब और दे अन्य आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर 11 नवंबर को जमानत दे दी थी।

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