आर्यन खान प्रकरण: सीबीआई ने समीर वानखेड़े को भेजा समन

समीर वानखेड़े पर आर्यन खान मामले में पैसे वसुलने के आरोप लगे है।

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सीबीआई (CBI) ने 15 मई को आर्यन खान (Aryan Khan) ड्रग्स (Drugs) मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को समन (Summons) जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई जोन के पूर्व एनसीबी प्रमुख को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 18 मई को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। जांच एजेंसी ने सोमवार को समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के निजी मोबाइल फोन से डेटा प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है और उनका फोन भी जब्त कर लिया है और इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है।

सीबीआई के एक सूत्र ने एफआईआर के हवाले से कहा है कि समीर वानखेड़े पर गुपचुप तरीके से महंगी घड़ियां खरीदने और बेचने का आरोप है। इसके साथ ही एनसीबी के पूर्व प्रमुख पर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर अपने खर्चों का ब्योरा छिपाने का भी आरोप है। सीबीआई ने कहा है कि क्रूज पर पकड़े गए कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जबकि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया।

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प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केवी गोसावी के वाहन में लाया गया था। केवी गोसावी को एनसीबी अधिकारी के रूप में दिखाया गया था। केवी गोसावी और उनके सहयोगी सैनविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये वसूलने की साजिश रची थी। मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में सौदा हो गया। केवी गोसावी ने टोकन मनी के रूप में 50 लाख रुपए लिए।

आर्यन खान को मिली ‘क्लीन चिट’
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर, 2021 को एनसीबी द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को जमानत दे दी थी। एनसीबी ने आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 27 मई, 2022 को 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

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