चार न्यायाधीशों की बेंच ने वक्फ बोर्ड को ठहराया था अवैध, नेहरू ने ऐसे दी थी संजीवनी

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वक्फ के उन्मूलन के लिए लंदन की प्रिवी काउंसिल में एक याचिका तैयार की गई थी।

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वक्फ बोर्ड का विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि बोर्ड की जिन संपत्तियों पर नए मालिक दावा कर रहे हैं, वे वक्फ बोर्ड की नहीं हैं। फिलहाल ये मामले सब-ज्यूडिस हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को कौन रोकेगा, यह एक सवाल है। क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ को विशेष दर्जा दिया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस ‘वक्फ’ को ब्रिटिश शासन के दौरान 4-न्यायाधीशों की बेंच ने अमान्य कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘वक्फ’ को पुनर्जीवित किया।

नेहरू ने वक्फ को दिए स्वतंत्र अधिकार 
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वक्फ के उन्मूलन के लिए लंदन की प्रिवी काउंसिल में एक याचिका तैयार की गई थी। याचिका पर चार ब्रिटिश जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस पीठ ने वक्फ को समाज के लिए खतरनाक और अवैध व्यवस्था बताया। हालांकि, भारत ने इस पीठ के फैसले को स्वीकार नहीं किया और 1913 के मुस्लिम वक्फ वैधता अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से, वक्फ पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और वक्फ बोर्ड अब भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन वाली संस्था है। वास्तव में आजादी के बाद ही वक्फ मजबूत हुआ। भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करके इस प्रणाली को केंद्रीकृत किया। इसके बाद, भारत की केंद्रीय वक्फ परिषद, एक वैधानिक निकाय, कानूनी रूप से 1964 में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ के अनुच्छेद 9 (1) के प्रावधानों के तहत गठित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम का पर्यवेक्षण करता है।

1995 में वक्फ बोर्ड को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया
वक्फ अधिनियम को 1954 को 1995 में संशोधित किया गया, जिसने वक्फ बोर्ड को एक दीवानी अदालत माना और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को प्रदान किया। ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जिला जज का दर्जा दिया गया है। इसलिए अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करता है तो सुनवाई सीधे औरंगाबाद यानी संभाजीनगर में होती है। वहां वक्फ बोर्ड का अपना होता है और वकील भी वक्फ बोर्ड का होता है। दूसरी ओर, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि प्रश्नगत भूमि पर वक्फ बोर्ड का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं है, अपीलकर्ता पर है। अधिनियम में इस प्रावधान के कारण, यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करता है, तो उसे अस्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है।

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