Blackbuck poaching case: सैफ, नीलम और तब्बू की बढ़ीं मुश्किलें, जानिये क्या है ताजा खबर

एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।

47

Blackbuck poaching case: राजस्थान सरकार(Rajasthan Government) ने 16 मई को हाई कोर्ट(High court) में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले( much talked about blackbuck hunting case) में लीव-टू-अपील दाखिल(Leave-to-appeal filed) की। इसमें फिल्मी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे(Film actors Saif Ali Khan, Tabu, Neelam and Sonali Bendre) को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत(Justice Manoj Kumar Garg’s court) ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

काले हिरण का शिकार करने का आरोप
एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार गत एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव(Kankani village of Jodhpur) में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।

सरकार की लीव-टू-अपील स्वीकार
इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अब सरकार की लीव-टू-अपील स्वीकार होने पर इन सभी के खिलाफ मामले में फिर से सुनवाई होगी। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।

Himachal Pradesh: पाक के मददगार, तुर्की पर चौतरफा वार! अब भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने की यह मांग
1998 का है मामला
फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण शिकार मामला सामने आया था। करीब दो दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में शामिल अन्य फिल्मी कलाकार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

जमानत पर सलमान
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेजा गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी वर्ष 1998 में सलमान पर एक अन्य मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी हथियार रखने का आरोप था। हालांकि इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.