US Citizenship: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव के आदेश पर रोक

अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव करने को लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। अब ट्रंप के इस कानून पर जज कफनौर ने अस्थायी रोक लगा दी है।

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अमेरिका (America) के एक जिला न्यायाधीश (District Judge) ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) पर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कुफनर ने कहा कि ट्रंप का फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। यह प्रयास गलत है, इसलिए इस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। संघीय न्यायाधीश के इस फैसले के बाद इस आदेश पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। संघीय न्यायाधीश के इस आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश पहले ही नागरिक अधिकार समूहों और 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर 5 मुकदमों का विषय बन चुका है, जिसमें इसे अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन करार दिया गया है। वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नर से कहा कि इस आदेश के तहत आज जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा।

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आदेश के बाद लगाया गया 14 दिनों का प्रतिबंध
एएफपी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने का डोनाल्ड ट्रंप का आदेश सबसे विवादास्पद आदेशों में से एक बन गया है। जिसके बाद वाशिंगटन राज्य में जिला न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नौर ने कहा कि वे 40 साल से न्यायाधीश हैं लेकिन उन्हें कोई और ऐसा मामला याद नहीं है जिसका सवाल इतना स्पष्ट और बेबाक हो। उन्होंने कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, इसलिए इस पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगाई जाएगी।

अमेरिका में जन्मे लोग नागरिक हैं
वहीं, ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि गैर-नागरिकों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल सकती। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1898 में वोंग किम आर्क के मामले में फैसला सुनाया था कि अमेरिका में जन्मे लोग नागरिक हैं, भले ही उनके माता-पिता अवैध अप्रवासी हों।

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