Defamation Case: भोपाल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, जानें क्या हैं 7 साल पुराने ये मामले

सात साल पुराना ये मामला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। राहुल गांधी प्रचार-प्रसार के लिए झाबुआ आए थे।

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भोपाल कोर्ट (Bhopal Court) ने कांग्रेस नेता और लाेकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले (Defamation Case) में 28 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले, उन्हें 9 मई को अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। यह मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Elections) से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने झाबुआ की एक चुनावी रैली में शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय के बारे में बयान दिया था। बाद में, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर की गई टिप्पणी वापस ले ली, लेकिन कार्तिकेय चौहान पर दिए गए बयान को बरकरार रखा। इसके बाद, कार्तिकेय चौहान ने इसे झूठा और मानहानि करने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

दरअसल, मामला 2018 का है। सात साल पुराना ये मामला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। राहुल गांधी प्रचार-प्रसार के लिए झाबुआ आए थे। यहां कांग्रेस की चुनावी रैली थी। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स लीक में है। बाद में शिवराज पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया गया, लेकिन कार्तिकेय पर बयान जारी रखा। इस मामले को लेकर शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को झूठा और मानहानि करने वाला बताया। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने तथ्यहीन आराेप लगाकर उनकी छवि काे नुकसान पहुंचाया है।

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सख्त कार्रवाई के निर्देश
बाद में उन्होंने भोपाल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर भोपाल कोर्ट ने 9 मई 2025 को कोर्ट में हाजिरी देने का आदेश दिया था। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर अब भोपाल कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार, उन्हें अब 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होना होगा। काेर्ट के इस नाेटिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अब इस मामले में गंभीरता से सुनवाई करना चाहती है। यदि अगली तारीख पर राहुल गांधी काेर्ट में पेश नहीं हाेते है ताे अदालत उनके खिलाफ कठाेर कार्रवाई का रूख अपना सकती है।

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