दिल्ली हिंसा के आरोपी मीरान को लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

मीरान हैदर के खिलाफ दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

112

दिल्ली की कड़कड़डूमा न्यायालय ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित मीरान हैदर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया।

मीरान हैदर के खिलाफ दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज है। मीरान हैदर पर यूएपीए की धाराओं 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें – पोखरण रेंज में नए लॉन्चर से दागे गए 24 पिनाका रॉकेट, सटीक लक्ष्य भेदन

ये हैं आरोपी

इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता हैं। इनमें पांच आरोपितों इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.