बाबरी मस्जिद विध्वंस मामलाः आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी

इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 30 सितंबर, 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था।

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लखनऊ। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत अपना फैसला सुना दिया । जज ने अपने फैसले में कहा है कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के ढहाये जाने के मामले में अदालत का ये फैसला आया है।
19 अभियुक्तों में से 17 की मौत
इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की थी। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे। 30 सितंबर, 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था। सीबीआई के वकील ललित सिंह के मुताबिक कि यह उनके न्यायिक जीवन में किसी मुकदमे का सबसे लंबा विचारण है। वह इस मामले में वर्ष 2015 से सुनवाई कर रहे हैं।
मुस्लिम पक्ष फैसेले से नाराज, हाईकोर्ट में केरगा अपील
मुस्लिम पक्ष की तरफ से जफरयाब जीलानी ने कहा कि ये फैसला कानून और हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ है। विध्वंस मामले में जो मुस्लिम पक्ष के लोग रहे हैं उनकी तरफ से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
 विवादित बाबरी मस्जिद का इतिहास
1528: अयोध्या एक स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। माना जाता है कि मुगल शासक सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था।
1859: अंग्रेजों ने विवादित स्थल पर बाड़ा लगा दिया। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी।
1986: जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया।
1989: विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी।
1992: विश्व हिंदू परिषद, शिव सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए।
फरवरी 2002: विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। अयोध्या से लौट रहे कारसेवक जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ता मारे गए।
अप्रैल 2003: इलाहाबाद हाइकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की, जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते-जुलते अवशेष मिले हैं।
मई 2003: सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित आठ लोगों के ख़िलाफ आरोपपत्र दाखिल किए।
30 जून 2009: बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी।
24 नवंबर, 2009: लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी।
सितंबर, 2010: रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया।
2011: सुप्रीम कोर्ट नें हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया।
21 मार्च 2017: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसलिए दोनों समुदायों को मिलकर इसे सुलझाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कोर्ट इस मामले में दखल देगी।
11 अगस्त 2017: उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू।
8 फरवरी 2018 : मुख्य पक्षकारों को पहले सुने जाने का फैसला।
27 सितंबर, 2018: तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत से 1994 के एक फैसले में की गयी टिप्पणी पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास नये सिरे से विचार के लिए भेजने से इन्कार कर दिया था। इस मामले में विचार का मुद्दा था कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य या नहीं, इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाये या नहीं।
26 फरवरी 2019: उच्चतम न्यायालय ने मामले में मध्यस्थता के जरिये विवाद सुलझाने की सलाह दी और कहा कि अगर आपसी सुलह की एक फीसदी भी संभावना है तो मध्यस्थता होनी चाहिए।
06 मार्च 2019: मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार हुआ। हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने आपत्ति दर्ज करवाई।
08 मार्च 2019: उच्चतम न्यायालय ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता समिति गठित की, जिसमें आर्ट आॅफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता मामलों के जाने माने वकील श्रीराम पंचू भी सदस्य थे।
02 अगस्त 2019: मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट सौंपी और कहा कि मध्यस्थता बेनतीजा रही है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने छह अगस्त से रोजमर्रा के आधार पर मामले की सुनवाई का निर्णय लिया।
06 अगस्त 2019: उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई।
16 अक्टूबर 2019: चालीस दिनों तक चली सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
09 नवम्बर 2019: फैसले का ऐतिहासिक पल आया।सुप्रीम कोर्ट ने आयोध्या जमीन विवाद मामले में राम जन्मभूमि न्यास को विवादीत जमीन देते हुए कहा कि राम मंदिर निमार्ण के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने में सरकार योजना बनाए। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया।

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